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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 : सरकार अंतरजातीय विवाह के लिए दे रही है 2.5 लाख रुपए, यहां से करें आवेदन


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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 : जातिवाद की समस्या आज भी समाज में बनी हुई है। बहुत से लोग दूसरी जाति के लोगों को अपनी जाति से कम समझते हैं और दूसरी जाति में विवाह करने से हिचकिचाते हैं। इस सोच को बदलने के लिए बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है “बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना”।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद की मानसिकता को समाप्त करना और समाज में एकता को बढ़ावा देना है। इसके तहत, अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से, सरकार चाहती है कि समाज में समानता और भाईचारे की भावना मजबूत हो, और लोग जाति के भेदभाव को छोड़कर एक साथ मिल-जुलकर रहें।

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 Overview

Scheme Nameबिहार अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना 2024
Initiated Byबिहार सरकार
Beneficiariesअंतर जाति विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़े
Assistance Amount₹2.5 लाख
Year2024

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 का उद्देश्य 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इसका मतलब है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबरी के अधिकार मिल सकें। इस योजना का लाभ उन विवाहित जोड़ों को मिलेगा जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा।

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लाभ 

यह योजना सभी विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है जो जाति बदलकर विवाह करते हैं।

  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार सभी इंटर-कास्ट (जाति बदलकर) विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि देती है।
  • इस योजना के अंतर्गत इंटर-कास्ट विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  • यदि कोई लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए झूठी जानकारी प्रदान करता है, तो उसे प्रोत्साहन राशि वापस करनी पड़ेगी।
  • राशि लाभार्थी के खाते में RTGS या NEFT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
  • विवाहित जोड़ों को एक प्री-स्टैम्पड रसीद जमा करने के बाद ₹1.5 लाख उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, और शेष ₹1 लाख 3 साल बाद ब्याज सहित प्रदान किया जाता है।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरूरी पात्रता, Eligibility Criteria

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़ों को कुछ योग्यताएँ पूरी करनी होंगी:

  • निवास:
    लाभार्थी बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • शादी का पंजीकरण:
    जोड़े की शादी ‘हिंदू विवाह अधिनियम, 1955’ के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
  • वैकल्पिक पंजीकरण:
    यदि शादी किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो जोड़े को एक अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • आवेदन की समयसीमा:
    जोड़ों को शादी के एक साल के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा।

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana आवेदन प्रक्रिया

बिहार इंटर-कास्ट मैरिज प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित जोड़े निम्नलिखित प्रक्रिया को अनुसरण कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: वेबसाइट पर जाकर योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसे प्रिंट करें।
  • फॉर्म भरें: फॉर्म को ध्यान से भरें और अपने साथ-साथ अपने जीवनसाथी की जानकारी दें।
  • जरूरी दस्तावेज संलग्न करें: भरे हुए फॉर्म के साथ अपने और अपने जीवनसाथी के जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
  • फॉर्म सबमिट करें: पूरा किया हुआ फॉर्म और संलग्न दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा करें।

इन आसान चरणों को अपनाकर आप बिहार इंटर-कास्ट मैरिज प्रोत्साहन योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़, Documents List

अगर आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको योजना के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  1. आधार कार्ड (दोनों पार्टनर के लिए)
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. जन्म प्रमाण पत्र (दोनों पार्टनर के लिए)
  4. मतदाता पहचान पत्र
  5. PAN कार्ड
  6. शादी का निमंत्रण पत्र
  7. शादी का प्रमाण पत्र
  8. जाति प्रमाण पत्र (दोनों पार्टनर के लिए)
  9. शादी की फोटो (दोनों पार्टनर के साथ)
  10. मोबाइल नंबर
  11. पासपोर्ट साइज फोटो
  12. बैंक पासबुक (वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए)

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सामान्य प्रश्न (FAQs)

1. Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana क्या है?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य जातिवाद की सोच को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इस योजना को जाति भेदभाव को समाप्त करने और समाज में समानता लाने के लिए शुरू किया गया है।

2. योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है?

इस योजना का उद्देश्य जातिवाद की समस्या को समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है, ताकि समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिल सके।

3. योजना के तहत कितने वित्तीय सहायता मिलती है?

योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में ₹2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है।

5. आवश्यक दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड, शादी का कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, शादी की फोटो, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और बैंक खाता पासबुक।

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